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धनौरी पी0जी0 काॅलेज

प्रवेश समिति
Admission Committee

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DR.NIDHI SHARMA

INCHARGE

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DR.ARPIT SINGH

MEMBER

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DR.SANJEEV KUMAR

MEMBER

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DR.AMAR DEEP

MEMBER

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MRS. MONIKA MITTAL

MEMBER

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DR.SUSHIL KUMAR

MEMBER

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DR.PREETI RATHAUR

MEMBER

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MS.POOJA NEGI

MEMBER

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2023-24 सत्र के लिए प्रवेश खुले हैं। आज ही प्रवेश लें।
Admissions are open for the session 2023-24. Get admission today.

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प्रवेश नियम  |  निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें।
Admission rules  |  The following rules will apply to all classes.

  1. स्नातक कक्षाओ मे प्रवेश के लिए प्रत्येक महाविधालय/संकाय मे संबन्धित प्राचार्य/संकायध्यक्ष प्रवेश समितियों का गठन करेंगे, जो अलग-अलग संकायो मे प्रवेश संबंधी कार्यो का दायित्व पूर्ण करेंगे| तत्संबंधी संकायो मे प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा| समितियों के विधिवत गठन की सूचना प्राचार्य/संकायध्यक्ष विश्वविधालय को भी प्रेषित करेंगे| प्रवेश समितियों द्वारा आवंटित विषयो मे कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा| प्रवेश का दायित्व प्राचार्य/संकायध्यक का होगा|

  2. कला स्नातक स्टार पर प्रवेश के लिए इंटर्मीडियट या समकक्ष परीक्षा मे 40% अंक एवं बी0एस0सी0 स्तर पर 45% अंक आवश्यक हैं| अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए प्रवेश अहर्ता मे 5% अंको एसजी छुट देय होगी|

  3. इंटर्मीडियट या समकक्ष परीक्षा मे अनुपूरक या कम्पार्टमेंट वाले छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष मे प्रवेश के अयोग्य होगे|

  4. राष्ट्रिय मुक्त विधालय से इंटर्मीडियट उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष के लिए एहर हैं|

  5. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओ मे प्रवेश की सीटो का निर्धारण संबन्धित संकायध्यक्ष/महाविधालय के प्राचार्य द्वारा नियमानुसार किया जाएगा|

  6. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यतिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविधालय के प्राचार्य/नियनता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करें|

  7.  अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशर्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी, जो इस प्रकार हैं: अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 4%, अन्य पिछड़े वर्ग 14%, भूतपूर्व सैनिक 2%, विकलांग 3%, स्वतंत्र्ता संग्राम सेनानी आश्रित 2% | अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध मे आरक्षण देने हेतु वही प्रविधान होंगे जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित है| वह व्यक्ति अन्य “अन्य पिछड़े” वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा|

  8. प्रवेशर्थियो को संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचनाये देखते रहना चाहिये|

  9. प्रवेश के पूर्व ही स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Transfer Certificate) जमा करना आवश्यक है| किसी अन्य विश्वविधालय के छात्र को एक माह के अंदर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा कर देना चाहिये अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा|

  10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जा सके|

  11. अनुतीर्ण होने वाले विध्यार्थियों को किसी भी कक्षा एवं संकाय मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा| इस विश्वविधालय से अनुतीर्ण छात्र/छात्रा भूतपूर्व/व्यक्तिगत छात्र/छात्रा के रूप मे परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं| स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रा को अनुतीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल पर प्रवेश दिया जा सकता है| प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवजन प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा|

  12. छात्र/छात्राओ को स्नातक स्तर पर चार वर्ष संस्थागत विधार्थी के रूप मे अध्यन करने की सुविधा रहेगी| जिसमे एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा (यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा) | केवल वे ही छात्र/छात्रा भूतपूर्व छात्र/छात्रा का लाभ ले सकेंगे जिनहोने पूरे सत्र अध्यन किया हो अथवा विश्वविधालय द्वारा प्रवेश-पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता हो| ड्रोपर विधार्थी को संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप मे पुन: प्रवेश दिया जा सकता है| बशर्ते वह वरीयता क्रम मे स्थान रखता हो| ऐसे अभ्यर्थी को नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा (ड्रोपर से तात्पर्य है की छात्र/छात्रा द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पशचात परीक्षा मे सम्मिलित न होना)|

  13.  जिन छात्रों की गतिविधियो नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय मे अवांछनीय है उन्हे प्रवेश लेने से रोका जा सकता है/निकाला जा सकता हैं अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है न्यायालय द्वारा दंडित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा|

  14. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी परीक्षा विधार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय मे प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा| उधाहरनार्थ यदि किसी छात्र/छात्रा ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला के अन्य किसी विषय मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही वह किसी अन्य संकाय की समकक्ष की कक्षा मे प्रवेश ले सकता है|

  15. संकायध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविधालय को प्रेषित करने के पशचात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा|

  16. अनुचित साधन के अंतर्गत दंडित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा|

  17. प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझे जाएगे|

  18. जिन प्रवेशर्थियों को प्रवेश समिति/संकायध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय-समय पर संबन्धित विषयो के विभागाध्यक्षो को दी जाएगी| इन्ही सूचियो के आधार पर विभिन्न विभागो की छात्र/छात्रा उपस्थिती पंजिकाओ मे छात्र/छात्राओ के नाम पंजीकृत किए जाएगे| अलग से विषय स्लिप छात्र/छात्रा को नहीं दी जाएगी| प्रवेशार्थी सूचना पट्ट पर प्रकाशित सूचियो के आधार पर निर्धारित तिथि के अंदर अनिवार्य रूप से सभी शुल्क संबन्धित काउंटर पर जमा करेगे| शुल्क लिपिक शुल्क रसीद मे भी आवंटित विषयो को अंकित करेंगे|

  19.  छात्र/छात्रा के परिचय पत्र मे भी आवंटित विषयो का उल्लेख किया जाएगा| विषय आवंटित होने के बाद किसी भी परिस्थिति मे विषय परिवर्तन नहीं होगा|

  20. संस्थागत छात्र/छात्रा एक ही सत्र मे अन्य किसी शिक्षण संस्थान मे प्रवेश नहीं लेगा| और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा मे सम्मिलित होगा| यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा मे सम्मिलित होता है तो विश्वविधालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी| शोध छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा| उदाहरानार्थ बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0एड0, एल0एल0बी0 और डिप्लोमा (अभियंत्रण) तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे बी0टी0सी0 और एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0एल0एल0एम0, एम0एड0, एम0एन0एफ0ई0 की कक्षाओ मे प्रवेश लिए हुए छात्र/छात्राए दूसरी कक्षा मे प्रवेश नहीं ले सकते है| इस नियम का उल्लंघन करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा|

  21. छात्र/छात्राओ द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षीत राखी जाएगी| तदुपरान्त वह निरस्त समझी जाएगी|

  22. शेषणीक केलेण्डर सभी महाविधालयों पर एक साथ समान रूप से लागू होगा|

  23. उत्तराखंड प्रदेश के अभ्यर्थियो के अतिरिक्त अन्य परदेशो के अभ्यर्थियो को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा|

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उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल
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